सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 : सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 : सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 : सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया

आवेदन की प्रक्रिया

  •  लोक सूचना अधिकारी के पास जरूरी सूचना के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई-मेल) के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। अपना आवेदन अँग्रेज़ी, हिन्दी या संबंधित राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा में भरकर करें।
  •  माँगी गई सूचना के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है।
  •  राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित नियमानुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करें (गरीबी रेखा के नीचे आने वाले वर्ग के लोगों को शुल्क नहीं जमा करना है)।

सूचना प्राप्त करने की समय सीमा

  •  आवेदन जमा करने की तिथि से 30 दिन के भीतर।
  •  यदि सूचना किसी व्यक्ति के जीवन व स्वतंत्रता से संबंधित है तो 48घण्टे के भीतर।
  •  उपरोक्त दोनों मामलों में 5 दिन का समय जोड़ा जाए यदि आवेदन, सहायक लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया हो।
  •  यदि किसी मामले में तीसरे पक्ष की संलग्नता या उसकी उपस्थिति अनिवार्य है तो सूचना प्राप्ति की समय-सीमा 40 दिन होगी (अधिकतम अवधि+ तीसरे पक्ष को उपस्थित होने के लिए दिया गया समय)।
  •  विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रदान करने में असफल रहने पर उसे सूचना देने से इंकार माना जाएगा।

  • आवेदन शुल्क

  • निर्धारित आवेदन शुल्क निश्चित रूप से तार्किक होनी चाहिए।
  •  सूचना के लिए यदि अतिरिक्त शुल्क की आवश्यकता हो तो, आवेदक को पूर्ण आँकलन विवरण के साथ लिखित रूप में सूचित किया जाए।
  •  लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित शुल्क के बारे में पुनर्विचार के लिए उचित अपीलीय प्राधिकार से आवेदन किया जा सकता है।
  •  गरीबी रेखा से नीचे आने वाले समुदाय के लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
  •  यदि लोक सूचना अधिकारी निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना उपलब्ध कराने में असफल रहते हैं तो आवेदक को सूचना निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी।


  1. आप सूचना के अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत किसी लोक प्राधिकरण(सरकारी संगठन या सरकारी सहायता प्राप्त गैर सरकारी संगठनों) से सूचना प्राप्त कर सकते हैं।
  2. आवेदन हस्तलिखित या टाइप किया होना चाहिए।
  3. आवेदन अँग्रेजी, हिन्दी या अन्य प्रादेशिक भाषाओं में तैयार होना चाहिए।
  4. अपने आवेदन में निम्न सूचनाएँ दें:
    1. सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी का नाम व उसका कार्यालय पता,
    2. विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन
    3. सूचना का ब्यौरा, जिसे आप लोक प्राधिकरण से प्राप्त करना चाहते हैं,
    4. आवेदनकर्त्ता का नाम,
    5. पिता/पति का नाम,
    6. वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति
    7. आवेदन शुल्क
    8. क्या आप गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से आते हैं-हाँ/नहीं,
    9. मोबाइल नंबर व ई-मेल पता (मोबाइल तथा ई-मेल पता देना अनिवार्य नहीं)
    10. पत्राचार हेतु डाक पता
    11. स्थान तथा तिथि
    12. आवेदनकर्त्ता का हस्ताक्षर
    13. संलग्नकों की सूची
  5. आवेदन जमा करने से पहले लोक सूचना अधिकारी का नाम, शुल्क, उसके भुगतान की प्रक्रिया आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें।
  6. सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र के साथ शुल्क भुगतान का भी प्रावधान है। परन्तु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के सदस्यों को शुल्क नहीं जमा करने की छूट प्राप्त है।
  7. जो व्यक्ति शुल्क में छूट पाना चाहते हों उन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/बीपीएल प्रमाणपत्र की छायाप्रति जमा करनी होगी।
  8. आवेदन हाथो-हाथ, डाक द्वारा या ई-मेल के माध्यम से भेजा जा सकता है।
  9. यदि आप आवेदन डाक द्वारा भेज रहे हैं तो उसके लिए केवल पंजीकृत(रजिस्टर्ड) डाक सेवा का ही इस्तेमाल करें। कूरियर सेवा का प्रयोग कभी न करें।
  10. आवेदन ई-मेल से भेजने की स्थिति में जरूरी दस्तावेज का स्कैन कॉपी अटैच कर भेज सकते हैं। लेकिन शुल्क जमा करने के लिए आपको संबंधित लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में शुल्क भुगतान करने की तिथि से ही सूचना आपूर्ति के समय की गणना की जाती है।
  11. आगे उपयोग के लिए आवेदन पत्र (अर्थात् मुख्य आवेदन प्रपत्र, आवेदन शुल्क का प्रमाण, स्वयं या डाक द्वारा जमा किये गये आवेदन की पावती) की 2 फोटोप्रति बनाएं और उसे सुरक्षित रखें।
  12. यदि अपना आवेदन स्वयं लोक प्राधिकारी के कार्यालय जाकर जमा कर रहे हों, तो कार्यालय से पावती पत्र अवश्य प्राप्त करें जिसपर प्राप्ति की तिथि तथा मुहर स्पष्ट रूप से अंकित हों। यदि आवेदन रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज रहे हों तो पोस्ट ऑफिस से प्राप्त रसीद अवश्य प्राप्त करें और उसे संभाल कर रखें।
  13. सूचना आपूर्ति के समय की गणना लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन की तिथि से आरंभ होता है।
याद रखने योग्य बातें

क्रम संख्या स्थिति सूचना आपूर्ति की समय-सीमा
  1. सामान्य स्थिति में सूचना की आपूर्ति 30 दिन
  2. जब सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हों, तब सूचना की आपूर्ति 48 घंटे
  3. जब आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी के जरिये प्राप्त होता है, वैसी स्थिति में सूचना की आपूर्त्ति उपर्युक्त  दोनों स्थितियों में 05 दिन का समय और जोड़ दिये जाएंगे।
बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, के विभिन्न कार्यालयों के लिए सहायक जन सूचना अधिकारी, जन सूचना अधिकारी तथा उनके अपीलीय जन सूचना अधिकारी


सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत आवेदन करने के लिये आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन फॉर्म देखने के लिये (यहाँ) व पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिये (यहाँ) क्लिक करें |

-: सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र :-


 -: प्रथम अपील हेतु आवेदन पत्र :-








द्वितीय अपील हेतु आवेदन पत्र








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  • प्रथम अपील के लिये आवेदन पीडीएफ में डाउनलोड करने के लिये (यहाँ) व वर्ड में डाउनलोड करने के लिये (यहाँ) क्लिक करें |
  • द्वितीय अपील के लिये आवेदन डाउनलोड करने के लिये (यहाँ) व वर्ड में डाउनलोड करने के लिये (यहाँ) क्लिक करें |

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