CCL - Child Care Leave (चाइल्ड केयर लीव) के नियम व दिशा-निर्देश

CCL - Child Care Leave (चाइल्ड केयर लीव) के नियम व दिशा-निर्देश

 महिला सरकारी सेवकों को बाल्य देखभाल अवकाश (Child care leave ) की अनुमन्यता / नियम उत्तर प्रदेश

चाइल्ड केयर लीव लेने के नियम व दिशा-निर्देश:→  

शासनादेश संख्या जी 573 / दस- 2018-218-79 दिनांक 24 मार्च 2009 शासनादेश संख्या 1301 / 79-5-2010-33 / 2009 दिनांक 08 जून 20102 शासनादेश संख्या बे०आ०-2-176 / दस-2011-2016-79 दिनांक 11.04.2011 एवं शासनादेश संख्या 3 / जी-2-100 / दस-2014-21679 दिनांक 24.09.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करें। मूल शासनादेश में बाल्यदेखभाल अवकाश स्वीकृत हेतु निम्नवत् प्रावधान किया गया है -

  • यह अवकाश केवल महिला कार्मिक के लिए ही स्वीकृत होता हैं।
  • महिला सरकारी सेवक को सम्पूर्ण सेवाकाल में अधिकतम 02 वर्ष अतः 730 दिनों का बाल्य देखभाल अवकाश प्रसूति अवकाश की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनुमन्य होगा या स्वीकृत हो सकेगा।
  • विशिष्ट परिस्थितियों यथा बीमारी तथा परीक्षा आदि में देखभाल हेतु संतान की 18 वर्ष की आयु होने की अवधि तक देय है या कार्मिक के सामान्य बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • गोद ली गयी संतान के सम्बन्ध में भी यह अवकाश देय होगा।
  • दिव्यांग संतान के प्रकरण में संबन्धित महिला कार्मिक से निर्भरता (Dependancy) प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत से पूर्व जाना आवश्यक हैं ( दिव्यांग बच्चे के लिये दिव्यांगता का प्रमाण पत्र होना आवश्यक हैं )।
  • सम्बन्धित महिला कर्मचारी के अवकाश लेखे में उपार्जित अवकाश देय होते हुए भी बाल्य देखभाल अवकाश अनुमन्य होगा ( यह अवकाश उपार्जित अवकाश की तरह ही माना जाएगा एवं स्वीकृत किया जाएगा )।
  • बाल्य देखभाल अवकाश को एक कलैण्डर वर्ष के दौरान तीन बार से अधिक नहीं दिया जायेगा।
  • बाल्य देखभाल अवकाश को 15 दिनों से कम के लिये नहीं दिया जायेगा ।
  • बाल्य देखभाल अवकाश को साधारणतया परिविक्षाकाल (Probation Period) के दौरान नहीं दिया जायेगा, ऐसे मामलों को छोड़कर जहाँ अवकाश देने वाला प्राधिकारी परिवीक्षार्थी की बाल्य देखभाल अवकाश की आवश्यकता के बारे में पूर्ण रूप से संतुष्ट न हो। इसे भी सुनिश्चित किया जायेगा कि परिविक्षाकाल (Probation Period) के दौरान अवकाश दिया जा रहा है तो इस अवकाश की अवधि कम-से-कम हो एवं परिविक्षाकाल (Probation Period) उतने ही दिन आगे बड़ जायेगा , जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होगा।
  • बाल्य देखभाल अवकाश को अर्जित अवकाश के समान माना जायेगा और उसी प्रकार से स्वीकृत किया जायेगा।
  • यदि किसी महिला कर्मचारी द्वारा दिनांक 08-12-2008 के कार्यालय ज्ञाप के जारी होने के पश्चात् बाल्य देखभाल के प्रयोजन हेतु अर्जित अवकाश लिया गया है तो उसके अनुरोध पर उक्त अर्जित अवकाश को बाल्य देखभाल अवकाश में समायोजित किया जा सकेगा।
  • इस अवकाश का इंद्राज़ समय पर ही कार्मिक की सेवा पुस्तिका में होना आवश्यक है।
  • उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों का भली-भांति अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज़ सहित, स्वीकृति हेतु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें।
  • चाइल्ड केयर लीव CCL अवधि के दौरान वेतन नियमानुसार देय होगा, जो अवकाश के दिन की दरों के अनुसार ही होगा।
  • Child Care Leave चाइल्ड केयर लीव के दौरान अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  • अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के कार्यों को सुचारुरूप से संचालित करने, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से मना कर सकेगा।
  • अवकाश स्वीकृति से पूर्व व उच्चाधिकारियों को भेजने से पूर्व पूर्ण जांच कर लेवें, की 18 वर्ष तक के दो बच्चों तक की देखरेख के लिए ही आवेदन किया हैं एवं पूर्व में चाइल्ड केयर लीव  का उपयोग की जांच भी कर लेवें।
  • बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र / आधार कार्ड  की प्रति अवश्य संलग्न करें।
  • अवकाश लेखा (पूर्ण रूप से भरा हुआ एवं शिक्षिका द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो)
  • जिन सरकारी महिला कर्मचारी के 03 जीवित बच्चे है उनको बाल्य देखभाल अवकाश 02 सबसे बड़े बच्चों के लिए अनुमन्य होगा।
  • शिक्षिका के कितने बच्चे है और शिक्षिका द्वारा किस बच्चे की देखभाल हेतु अवकाश आवेदित किया गया है तथा बच्चे की उम्र क्या है। ( शपथ पत्र में भी अनिवार्य रूप से इसका अंकन कराया जाये)

छुट्टी के आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज -

  1. प्रार्थनापत्र -



  2. प्रसूति अवकाश हेतु आवेदन पत्र - [ CLICK HERE ] 

  3. बच्चे की बीमारी / अस्वस्थता का डॉ० द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट / परीक्षा हेतु परीक्षा का टाइम टेबल - 

  4.  बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र ( अस्पताल / नगर पालिका परिषद / उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी ) / आधार कार्ड - 




  5. ज़िला बेसिक शिक्षा अधिकारी के समक्ष एक एफ़िडेविड - 



मानव सम्पदा पोर्टल पर मातृत्व अवकाश हेतु आवेदन करते समय उक्तवत डोक्यूमेंट की PDF ( 1 MB से कम ) बनाकर मानव सम्पदा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। 

अवकाश सम्बन्धी नवीन नियम

अवकाश सम्बन्धी नवीन नियम
अवकाश सम्बन्धी नवीन नियम
अवकाश सम्बन्धी नवीन नियम

Post a Comment

0 Comments