विद्यालयीय अभिलेख अति महत्वपूर्ण होता है कोर्ट विद्यालयीय अभिलेख ही तलब करता है। यदि जन्म प्रमाण पत्र बना है (Q R कोड वाला) तो स्कूल अभिलेख में इसी के आधार नाम,जन्म तिथि पता आदि लिखें क्योंकि इस टाइप का जन्म प्रमाण पत्र प्रामाणिक है। इस बात को ध्यान में रखे कि विद्यालय अभिलेख के आधार पर ही अन्य दस्तावेज में संशोधन किया जा सकता है परन्तु अन्य दस्तावेज के आधार पर स्कूल अभिलेख में संशोधन नहीं किया जा सकता है जबतक सक्षम अधिकारी/कोर्ट का आदेश न हो।

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