📜 चयन वेतनमान एवं प्रोन्नत वेतनमान – सम्पूर्ण जानकारी
चयन वेतनमान विशेष
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चयन वेतनमान शिक्षक/शिक्षिका को निरन्तर एक पद पर कार्यरत रहने पर उनके नियमित वेतन में प्रथम नियुक्ति / पदोन्नत तिथि से 10 साल की नियमित सेवा पूर्ण होने के उपरांत मिलता है।
- स्वीकृति के बाद ग्रेड पे / लेवल बदल जाता है और बेसिक पे भी।
- HRA में भी बदलाव होता है।
- पद अपरिवर्तित रहता है।
नोट: अंतर्जनपदीय ट्रांसफर पर चयन वेतनमान मिलता है, लेकिन डिमोशन लेकर ट्रांसफर लेने पर यह लाभ नहीं।

आवेदन हेतु संलग्नक
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- आवेदन पत्र की मूल प्रति
- शपथ पत्र की मूल प्रति
- प्रथम नियुक्ति आदेश एवं कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र
- पदोन्नति आदेश व प्रमाण पत्र (यदि लागू)
- कार्य एवं व्यवहार आख्या (10 वर्ष)
- ई-सर्विस बुक की प्रति
- दंड-मुक्त प्रमाण पत्र

प्रोन्नत वेतनमान विशेष
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चयन वेतनमान में 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर पात्र शिक्षकों में से केवल 20% को प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत होता है (यह सीमा माध्यमिक में लागू नहीं)।
हर वर्ष चयन समिति योग्य शिक्षकों की सूची बनाती है।

चयन बनाम प्रोन्नत वेतनमान
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- चयन: 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पर (प्रमोशन न मिलने पर)
- प्रोन्नति: अच्छा कार्य करने पर पदोन्नति।
- चयन के 12 वर्ष बाद — सीमित प्रोन्नत वेतनमान।
शासनादेश एवं दस्तावेज़
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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग शासनादेश संख्या 4307/15-8-3038/99 दिनांक 20 दिसम्बर 2001 के अनुसार चयन/प्रोन्नत वेतनमान के नियम लागू हैं।

🧮 पेंशन कैलकुलेटर (80+ वर्ष हेतु अतिरिक्त पेंशन)
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