💰 NPS से 25% आंशिक निकासी
Partial Withdrawal की संपूर्ण प्रक्रिया - हिंदी में
🌐 1. ऑनलाइन प्रक्रिया
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- NSDL-CRA पोर्टल (www.cra-nsdl.com) पर जाएं।
- अपने PRAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- "Transact Online" टैब में Withdrawal विकल्प चुनें।
- "Partial Withdrawal from Tier-I" पर क्लिक करें।
- PRAN कन्फर्म करें और "Submit" दबाएं।
- जितना प्रतिशत निकासी करनी है और कारण भरें, फिर "Submit" करें।
- जो फॉर्म जेनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
📄 2. ज़रूरी दस्तावेज़
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- Original PRAN Card
- KYC दस्तावेज़ – आधार, पैन आदि
- बैंक डिटेल्स – पासबुक, कैंसिल्ड चेक या बैंक सर्टिफिकेट
- एडवांस स्टाम्प रसीद – राजस्व स्टाम्प (Revenue Stamp) पर साइन किया हुआ
📝 3. फॉर्म जमा करें
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Form 601-PW भरें, फोटो लगाएं और ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने PoP (Point of Presence) या नोडल ऑफिस में जमा करें।
✅ 4. वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग
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PoP आपकी निकासी रिक्वेस्ट को वेरिफाई करेगा और CRA सिस्टम में अप्रूव करेगा।
रकम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।
🔍 5. स्टेटस चेक करें
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NSDL-CRA या KFINTECH वेबसाइट पर जाकर Withdrawal Request Status चेक करें।
💡 महत्वपूर्ण बातें
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• आंशिक निकासी के लिए NPS में कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए।
• यह निकासी सिर्फ कुछ खास कारणों के लिए होती है – जैसे बच्चों की शादी, पढ़ाई, या मेडिकल इमरजेंसी।
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