NPS से 25% आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के पॉइंट-वाइज स्टेप्स

NPS से 25% आंशिक निकासी (Partial Withdrawal) के पॉइंट-वाइज स्टेप्स

💰 NPS से 25% आंशिक निकासी

Partial Withdrawal की संपूर्ण प्रक्रिया - हिंदी में

🌐 1. ऑनलाइन प्रक्रिया
  1. NSDL-CRA पोर्टल (www.cra-nsdl.com) पर जाएं।
  2. अपने PRAN और पासवर्ड से लॉगिन करें।
  3. "Transact Online" टैब में Withdrawal विकल्प चुनें।
  4. "Partial Withdrawal from Tier-I" पर क्लिक करें।
  5. PRAN कन्फर्म करें और "Submit" दबाएं।
  6. जितना प्रतिशत निकासी करनी है और कारण भरें, फिर "Submit" करें।
  7. जो फॉर्म जेनरेट होगा, उसका प्रिंट आउट निकाल लें।
📄 2. ज़रूरी दस्तावेज़
  • Original PRAN Card
  • KYC दस्तावेज़ – आधार, पैन आदि
  • बैंक डिटेल्स – पासबुक, कैंसिल्ड चेक या बैंक सर्टिफिकेट
  • एडवांस स्टाम्प रसीद – राजस्व स्टाम्प (Revenue Stamp) पर साइन किया हुआ
📝 3. फॉर्म जमा करें

Form 601-PW भरें, फोटो लगाएं और ऊपर बताए गए सभी दस्तावेज़ों के साथ अपने PoP (Point of Presence) या नोडल ऑफिस में जमा करें।

✅ 4. वेरिफिकेशन और प्रोसेसिंग

PoP आपकी निकासी रिक्वेस्ट को वेरिफाई करेगा और CRA सिस्टम में अप्रूव करेगा।

रकम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी।

🔍 5. स्टेटस चेक करें

NSDL-CRA या KFINTECH वेबसाइट पर जाकर Withdrawal Request Status चेक करें।

💡 महत्वपूर्ण बातें

• आंशिक निकासी के लिए NPS में कम से कम 3 साल पूरे होने चाहिए।

• यह निकासी सिर्फ कुछ खास कारणों के लिए होती है – जैसे बच्चों की शादी, पढ़ाई, या मेडिकल इमरजेंसी

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