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उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में चयन वेतनमान || प्रोन्नत वेतनमान (UP Basic Education Department) का नियम
UP Basic Education Department - Selection and Promotion Pay Scale Rules
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⚖️ नियम व शर्तें / Rules and Terms
- प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु प्रत्येक वर्ष में एक बार बेसिक शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक चयन समिति का गठन किया जाएगा जो शिक्षकों की उपयुक्तता पर विचार कर अपनी संस्तुति देगी । जिसके आधार पर नियुक्त अधिकारी द्वारा प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
- यदि किसी वर्ष प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत करने हेतु पदों की संख्या कम होती है तथा अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होती है तो शिक्षक की अपने पद पर मौलिक नियुक्ति की तिथि के क्रमानुसार सूची बनाकर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
- चयन वेतनमान और प्रोन्नत वेतनमान अनुमन्य कराने की प्रक्रिया शासनादेश संख्या - 4307 / 15-08-3038 / 99, दिनाँक - 20-12-2001 के अनुसार होगी ।
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