69000 भर्ती के शिक्षक शिक्षिकाओं को अग्रिम आदेश तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा | 👇👇
➡अंतः जनपदीय ट्रांसफर /म्यूच्यूअल की वेबसाइट 6 जून से ही ओपन है,लेकिन अभी तक खुल नही पा रही।👇
http://intradistricttransfer.upsdc.gov.in
➡अन्तर्जनपदीय ट्रांसफर की वेबसाइट कल यानी 9 जून से एक्टिव होगी...
http://interdistricttransfer.upsdc.gov.in
अंतर्जनपदीय सामान्य व पारस्परिक स्थानांतरण से संबंधित सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश जारी -
- जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।
- जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक कार्यरत शिक्षकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी ।
- शिक्षक एवं शिक्षिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक / शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन पत्र में अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु न्यूनतम 01 जनपद का विकल्प प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदन पत्र में विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेगा जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षक एवं शिक्षिका का स्वयं होगा।
- अन्तर्जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण का पोर्टल खोले जाने के सम्बनध में निर्देश पृथक से दिये जायेंगे कृपया उक्त से अवगत होते हुए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के अन्तर्गत पोर्टल पर आवेदन के लिए शिक्षक एवं शिक्षिका को मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित मोबाइल नम्बर एवं मानव सम्पदा की आई०डी० से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही मानव सम्पदा पोर्टल पर अंकित विवरण प्रदर्शित हो जायेगा।
- आवेदन के समय आवेदक द्वारा अपना पूर्ण विवरण ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरा जायेगा तथा फोटो एव हस्ताक्षर निर्दिष्ट स्थान पर करके अपलोड किया जायेगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा भरे गये मोबाइल नम्बर पर एस०एम०एस० के माध्यम से वन टाइम पासवर्ड (OTP) भेजा जायेगा, जिसे वेबसाइट पर निर्दिष्ट स्थान पर भरकर आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट अध्यापकों द्वारा लेते हुए आवेदन पत्र सुरक्षित रखा जाएगा
- निर्धारित प्रकियानुसार आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने के उपरान्त ही पूर्ण माना जायेगा अन्यथा की स्थिति में आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा आवेदन पत्र में शिक्षक / शिक्षिका द्वारा की गयी किसी त्रुटि / गलत आवेदन के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा तथा अन्तिम रूप से सबमिट (Submit) किये गये आवेदन पत्र में किसी प्रकार का संशोधन / परिवर्तन किसी स्तर पर अनुमन्य नहीं होगा।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण की समस्त कार्यवाही राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र उ0प्र0 लखनऊ द्वारा विकसित पोर्टल www. interdistricttransfer.upsdc.gov.in के माध्यम से सम्पादित की जायेगी। रिक्तियों की सूचना संवर्ग एवं पदवार पोर्टल पर प्रदर्शित की जायेगी।
अंतर्जनपदीय हेतु असाध्य रोग : चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी/16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट 'च" में वर्णित रोग से शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री ) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।👇👇
अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण
- परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों के जिले के अंदर पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट -
- बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव ने वेबसाइट http://intradistricttransfer.upsdc.gov.in/ पर ऑनलाइन आवेदन करने के निर्देश दिए हैं।
- बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने मंगलवार को सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में साफ किया है कि छह जून तक जिन शिक्षकों की सेवा अवधि पांच साल से अधिक है, वही तबादले के लिए अर्ह होंगे।
- जिले के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण के लिए जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) के प्राचार्य की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी जिसके सदस्य सचिव बीएसए होंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक और वित्त एवं लेखाधिकारी बेसिक शिक्षा को सदस्य नामित किया गया है।
- परस्पर तबादले प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का उसी पद के शिक्षक के ही बीच होंगे।
- बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल ने बताया कि तबादले के इच्छुक शिक्षक मानव संपदा की आईडी व पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर से आवेदन करेंगे। आवश्यक सूचना भरने के बाद शिक्षक के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा, जिसे निर्धारित स्थान पर भरने के बाद ही लॉगिन होगा.
- रजिस्ट्रेशन में किसी तरह की गड़बड़ी के लिए शिक्षक जिम्मेदार होंगे। वहीं शिक्षक जिसके साथ पारस्परिक तबादले के आवेदन करेंगे, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो संबंधित के पास ओटीपी जाएगा।
- उनके ओटीपी साझा करने पर और निर्धारित स्थान पर भरने के बाद तबादला मान्य होगा। किसी तरह के फर्जी अभिलेख पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- अन्त जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जिनकी अवशेष सेवावधि दिनांक 06.06.2023 को 05 वर्ष से अधिक है अन्तः जनपदीय पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए अर्ह होंगे।
- प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।
- सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय ।
- सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।
- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय ।
- विद्यालय से विद्यालय समान पद पर ही पारस्परिक स्थानान्तरण होता है ।
- प्रदेश के जिन बेसिक शिक्षकों का रिटायरमेंट 5 साल से कम रह गया है, उनका अतः जनपदीय म्युचुअल ट्रांसफर नहीं होगा।
उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के शाश्वत पारस्परिक अन्तः जनपदीय स्थानान्तरण के सम्बन्ध मे👇
म्यूच्यूअल स्थानांतरण
➡ अंतर्जनपदीय म्यूच्यूअल स्थानांतरण में समय सीमा पुरुषों के लिए 5 साल महिला के लिए 2 साल लागू होगा ट्रांसफर जिले से जिला होगा।
➡ जनपद के अंदर (अन्तः जनपदीय) म्यूच्यूअल स्थानांतरण में समय सीमा नही लागू होगी स्थानातरण स्कूल से स्कूल होगा ।
➡ अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
➡ अध्यापक/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में बरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।
➡ अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षकशिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।
अंतर्जनपदीय स्थानांतरण अपडेट
- जनपद में नियमित सेवावधि शिक्षिका के लिए 02 वर्ष एवं शिक्षक के लिए 05 वर्ष होना अनिवार्य होगा। सेवावधि की गणना कार्यरत जनपद के दिनांक से की जायेगी।
- माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन की बाध्यता के क्रम में केवल शिक्षिका जिनके द्वारा शादी के पूर्व तथा केवल असाध्य एवं गम्भीर रोग से पीड़ित शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री) जिनके द्वारा पूर्व में स्थानान्तरण का लाभ लिया गया है, ही दूसरी बार स्थानान्तरण के लिये अर्ह होंगे।
- माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अपील संख्या-419 डी0/2021 अजय कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2021 के अनुपालन की बाध्यता के दृष्टिगत शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण के लिए एक से अधिक बार आवेदन करने के लिए नहीं रोका जायेगा, परन्तु केवल आवेदन स्थानान्तरण का अधिकार नहीं माना जायेगा।
- जनपद में स्वीकृत पद के सापेक्ष दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक कार्यरत अध्यापकों की संख्या के 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा तक अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण किये जायेंगे। किसी जनपद से स्थानान्तरित होकर जाने तथा आने वाले शिक्षिक एवं शिक्षिका की अधिकतम सीमा 10 प्रतिशत होगी।
- पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण में दोनों शिक्षक/शिक्षिका की आपसी सहमति होना अनिवार्य होगा। अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक (Mutual) स्थानान्तरण की प्रक्रिया समानान्तर रूप से चलेगी परन्तु पारस्परिक एवं अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण दोनो का लाभ प्राप्त करने वाले शिक्षक/शिक्षिका को पारस्परिक स्थानान्तरण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग एवं नगर सेवा संवर्ग से नगर सेवा संवर्ग में किये जायेंगे।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण प्रक्रिया में शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अधिकतम 07 जनपदों का विकल्प दिया जा सकता है परन्तु अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ प्राप्त करने के लिए कम से कम 01 जनपद का विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं दिये जाने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन स्वतः निरस्त माना जायेगा।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग-6 शासनादेश संख्या- 365/2016/3124/पांच-6-2016-19जी / 16 दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के परिशिष्ट "च" में वर्णित रोग से शिक्षक/शिक्षिका (स्वयं अथवा पति-पत्नी एवं अविवाहित पुत्र पुत्री ) के ग्रसित होने पर ही लाभ देय होगा।
- असाध्य एवं गम्भीर रोग में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ / एस0जी0पी0जी0आई0 सैफई, किंग जार्ज मेडिकल कालेज एवं समान सरकारी घोषित चिकित्सा विश्विद्यालय / संस्थान और पी0जी0एच0एस0 निजी चिकित्सालय जो राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (National Accreditation Board for Hospitals ) द्वारा मान्य होने, से उपचार चल रहा हो अथवा उपचार कराया गया हो, द्वारा निर्गत चिकित्सा प्रमाण पत्र जो चिकित्सालय के चिकित्साधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा चिकित्सालय के चिकित्साधीक्षक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित एवं कार्यरत जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होने पर ही यह लाभ देय होगा।
- अध्यापक/अध्यापिकाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन में अभिलेख फर्जी / कूटरचित पाये जाने पर सम्बन्धित अध्यापक के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
- आनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन जनपद स्तर पर समिति द्वारा किया जायेगा। समिति के सदस्य सचिव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी होगा। असाध्य एवं गम्भीर रोगियों के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर मुख्य चिकित्साधिकारी के सत्यापनोपरान्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र सत्यापित किया जायेगा।
- भारांक सारिणी ।
- अध्यापक/अध्यापिका के अंक समान होने पर नियुक्ति तिथि में वरिष्ठतम् तथा नियुक्ति तिथि में समानता होने पर अधिक आयु वाले शिक्षक/शिक्षिका को अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण का लाभ दिया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण प्रक्रिया में स्थानान्तरित शिक्षक/शिक्षिका को आवंटित जनपद में विद्यालय आवंटन की कार्यवाही बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 के शासनादेश सं0-रिट-981/ अरसठ-5-2022-657/2021 दिनांक 20 अगस्त, 2022 में निहित प्राविधान के अनुसार की जाएगी।
- शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण की समस्त प्रक्रिया शासनादेश के क्रम में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ से विचार विमर्श के उपरान्त समय सारिणी के अनुसार ऑनलाइन किया जायेगा। ऑफलाइन आवेदन पत्र पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जायेगा।
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के लिए निर्गत शासनादेश के अनुसार उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के तकनीकी चरण एवं प्रक्रिया का निर्धारण किया जायेगा तथा शासनादेश के क्रम में अग्रतर कार्यवाही की जायेगी।
- अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण हेतु समय-सारिणी सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अपने स्तर से पृथक से निर्गत की जायेगी।
- अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के उपरान्त शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही मध्य शैक्षिक सत्र में नहीं की जायेगी। शिक्षक/शिक्षिका को कार्यमुक्त करने तथा कार्यभार ग्रहण करने की कार्यवाही अवकाश के दौरान ही की जायेगी।
- बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षिका के अन्तर्जनपदीय एवं पारस्परिक स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश अवक्रमित माने व समझे जायेंगे।
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