शिक्षा के अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्लूएस) के बच्चों के लिए निशुल्क प्रवेश के चौथे और अंतिम चरण के आवेदन एक मार्च से शुरू होंगे। आवेदन प्रक्रिया 19 मार्च तक चलेगी। इसके बाद 20 से 23 मार्च के बीच प्राप्त आवेदनों का सत्यापन किया जाएगा। 24 मार्च को लाटरी के माध्यम से चयनित बच्चों की सूची जारी होगी।
तीन चरणों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चौथा चरण उन अभिभावकों के लिए आखिरी मौका है, जो अभी आवेदन नहीं कर सके हैं। अभिभावक rte25.upsdc.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए पात्रता शर्तों के अनुसार, अभिभावक की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रवेश के लिए बच्चों की आयु तीन से सात वर्ष के बीच होनी चाहिए।
जरूरी दस्तावेज
■ सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र। सालाना आय एक लाख रुपये या इससे कम हो।
■ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाणपत्र।
■ बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
■ नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
■ तीन से सात वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे के ही लिए जाएंगे आवेदन।
■ सामान्य वर्ग के बच्चे के लिए अभिभावक का आय प्रमाणपत्र। सालाना आय एक लाख रुपये या इससे कम हो।
■ अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति का जाति प्रमाणपत्र।
■ बच्चे के अभिभावक का निवास प्रमाणपत्र।
■ नगर निगम से जारी बच्चे का जन्म प्रमाणपत्र।
■ तीन से सात वर्ष के बीच की उम्र वाले बच्चे के ही लिए जाएंगे आवेदन।
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