उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष निर्धारित है। प्रचलित नियमों के अनुसार जिस शिक्षक की आयु 62 वर्ष पूर्ण हो जाती है, उसे शैक्षणिक सत्र की निरंतरता बनाए रखने हेतु उस शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा में बने रहने की अनुमति प्रदान की जाती है।
अतः सेवा निवृत्ति तिथि निर्धारित करते समय निम्न बिंदुओं का ध्यान रखें—
✅ जिन शिक्षकों की जन्मतिथि 2 अप्रैल से 31 मार्च के बीच है, वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च को सेवानिवृत्त माने जाएंगे।
उदाहरण:
• जन्मतिथि – 15 जुलाई 1964
• 62 वर्ष पूर्ण – 15 जुलाई 2026
• सेवानिवृत्ति तिथि – 31 मार्च 2027
✅ जिन शिक्षकों की जन्मतिथि 1 अप्रैल है, वे 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने वाले वर्ष की 31 मार्च को ही सेवानिवृत्त होंगे।
उदाहरण:
• जन्मतिथि – 01 अप्रैल 1964
• 62 वर्ष पूर्ण – 01 अप्रैल 2026
• सेवानिवृत्ति तिथि – 31 मार्च 2026
अतः सभी शिक्षक आवेदन पत्र अथवा पोर्टल पर अपनी सेवा निवृत्ति तिथि अंकित करते समय उपरोक्त नियमों के अनुसार गणना कर सही तिथि दर्ज करें।
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