प्र0 1 - किन परिस्थितियों में प्रधान अध्यापक किसी बच्चे की TC स्वयं काट सकता है ?
उत्तर- जब भी बच्चा या उसके वास्तविक अभिभावक चाहें।
प्र0 2 - यदि कोई बच्चा पास होने के 10-15 साल बाद TC लेने आता है तो क्या TC देने हेतु BEO की परमिशन अथवा एफिडेविट की जरूरत होती है ?
उत्तर- पहली बार ले रहा तो ( पूर्व में कभी नहीं लिया है तो) अन्य किसी की परमिशन की जरूरत नहीं।
प्र0 3 - यदि कोई बच्चा/अभिभावक TC की द्वितीय प्रति मांगता है तो द्वितीय प्रति देने हेतु क्या नियम है ?
उत्तर- द्वितीय प्रति हेतु ऐफिडेविट लेकर ही दें l
प्र0 4 - विभाग द्वारा किसी बच्चे का आधार से सीधे नाम लिखने का कोई नियम है या नहीं ? क्यों कि बहुत बच्चे अन्य स्कूल से बिना TC कटवाए ही परिषदीय स्कूलों में नाम लिखवाने हेतु आ जाते हैं ?
उत्तर- अब नए udise+ को देखते हुए अचानक कहीं से कोई आ जाए तो पूर्ण पड़ताल करके ही एडमिशन करें।
प्र0 5 - किसी प्रकरण में यदि बच्चा एक से अधिक जगह पर रजिस्टर हो तो स्कूल से नाम काटने पर TC देने का क्या प्राविधान किया गया है?
उत्तर- दूसरे जगह नामांकित है इसे इग्नोर करें नाम काटें यदि जरूरत है तो जिस तिथि तक आपके विद्यालय में छात्र रहा है उस समय तक कि TC दें सकते हैं (निःसंकोच)
प्र0 6 - सत्र के अन्त में यदि कोई बच्चा exam नहीं देता है और अप्रैल में TC मांगता है तो उसको TC देते समय कक्षा उत्तीर्ण के कॉलम में "क्लास-5/8 उत्तीर्ण लिखेंगे या क्लास-5/8 प्रोन्नत" लिखेंगे ?
उत्तर- यह आपके प्रवेश पंजिका से निर्धारित होगा यदि आपने मार्च तक नाम नहीं काटा तो उसे 5/8 हेतु अनुपस्थित (परीक्षा में) दिखाते हुए जो भी उपर से विभागीय निर्देश हो उसका पालन करें जैसे पिछले वर्ष सबको पास करना था तो प्रोन्नत करते हुए TC दे सकते हैं।
नोट- सारे उत्तर अनुभव के अनुसार सही सही देने का प्रयास किया गया है।
मृतक बच्चे की TC किसी भी स्थिति में नहीं काटेंगे। बल्कि नाम खारिज करते समय कारण लिखना होता है उसमें मृतक लिख दीजिएगा।
5 Comments
Ankit Kumar
ReplyDeleteNeeraj
ReplyDeleteTaufik
ReplyDeleteTaufik
ReplyDeleteThofik
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